मुजफ्फरनगर। आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। द्वितीय शनिवार को आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित एवं आपसी सहमति से निस्तारित किए जा सकने वाले मामलों का समाधान कराया जाएगा। यह आयोजन जनपद न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में किया जाएगा।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) डॉ. सत्येन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देशन में दीवानी न्यायालय परिसर, मुजफ्फरनगर में 12 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन होगा।उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर त्वरित एवं सरल निस्तारण करना है। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार कम समय, कम खर्च और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने विवादों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इससे न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है तथा लोगों को शीघ्र न्याय मिलने में सहायता मिलती है।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऐसे सभी पक्षकारों से अपील की है, जिनके मामले लोक अदालत में निस्तारित किए जा सकते हैं, कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। संबंधित न्यायालयों, अधिवक्ताओं तथा विभागों के सहयोग से अधिक से अधिक मामलों के निपटारे का प्रयास किया जाएगा।डॉ. सत्येन्द्र कुमार चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय सुलभ कराने की प्रभावी व्यवस्था है। इसमें समझौते के आधार पर विवादों का समाधान होने से पक्षकारों के समय और धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने आमजन से अधिकाधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराने का आह्वान किया।

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