मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत एक आरोपी को विभिन्न गंभीर मामलों में दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष तीन माह 15 दिन के कारावास के साथ 39 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला थाना मीरापुर में वर्ष 2021 में दर्ज विभिन्न मुकदमों से संबंधित है। इन मुकदमों में अवैध शस्त्र निर्माण, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, चोरी तथा अन्य गंभीर अपराध शामिल थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-07 की अदालत में चल रही थी।न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी औरंगजेब पुत्र इस्तकार, निवासी गहराबाग, थाना कोतवाली नगर को दोषी करार दिया। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी के विरुद्ध आरोप सिद्ध मानते हुए सजा सुनाई।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में पुलिस, निगरानी प्रकोष्ठ और अभियोजन पक्ष ने मामले की लगातार निगरानी की। जांच के दौरान साक्ष्यों का व्यवस्थित संकलन किया गया और न्यायालय में प्रभावी ढंग से पक्ष रखा गया।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गंभीर अपराधों में त्वरित और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाकर कानून व्यवस्था को मजबूत करना है।अधिकारियों के अनुसार, ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई से अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है और समाज में कानून के प्रति विश्वास बढ़ता है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों में दोषियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।