मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र राशन कार्डधारकों के लिए राहत भरी खबर है। शासन के निर्देश पर मई माह के मुफ्त खाद्यान्न वितरण की अवधि बढ़ा दी गई है। अब अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारक 14 मई तक अपने संबंधित राशन डीलर से निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।जिला पूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय ने बताया कि खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पहले मई माह का राशन वितरण 24 अप्रैल से 8 मई तक निर्धारित किया गया था। हालांकि कई जिलों में निर्धारित समय सीमा तक सभी कार्डधारकों को राशन वितरण पूरा नहीं हो पाने की जानकारी शासन को दी गई थी। इसके बाद विभाग ने वितरण अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।उन्होंने बताया कि विस्तारित अवधि के दौरान 14 मई तक ई-पॉस मशीनों के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के आधार प्रमाणीकरण में समस्या होगी, उनके लिए मोबाइल ओटीपी के माध्यम से राशन प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा 8 मई के साथ-साथ 14 मई को भी लागू रहेगी।विभाग के अनुसार राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के तहत किसी भी उचित दर की दुकान से खाद्यान्न लेने की सुविधा भी जारी रहेगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि तक अपना खाद्यान्न अवश्य प्राप्त कर लें।साथ ही सभी उचित दर विक्रेताओं को शासन के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राशन वितरण के दौरान दुकानों पर नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की मौजूदगी में ई-पॉस मशीनों के जरिए पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न वितरण कराया जाएगा।

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